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आखिर क्यों छिपाई गई 4 चीनी नागरिकों की मौजूदगी? पुलिस ने होटल मालिक पर दर्ज किया केस

 Published : Jun 02, 2026 04:45 pm IST,  Updated : Jun 02, 2026 04:45 pm IST

मध्य प्रदेश के रतलाम में एक होटल के मालिक और मैनेजर पर 4 चीनी नागरिकों के ठहरने की जानकारी छिपाने का मामला दर्ज हुआ। विदेशी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और लगभग एक महीने होटल में रुके थे।

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पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया है। Image Source : INDIA TV

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में एक होटल के मालिक और उसके मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने कानून के तहत जरूरी होने के बावजूद अपने होटल में करीब एक महीने तक ठहरे 4 चीनी नागरिकों की जानकारी न तो ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की और न ही स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 4 चीनी नागरिक 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक रतलाम के एक होटल में ठहरे हुए थे।

बिजनेस वीजा पर भारत आए थे चीनी नागरिक

नगर पुलिस अधीक्षक अजय सरवान के अनुसार, ये विदेशी नागरिक बिजनेस वीजा पर भारत आए थे और रतलाम में मशीनरी से जुड़े कार्य के सिलसिले में रह रहे थे। जांच के दौरान सामने आया कि होटल मैनेजमेंट ने विदेशी नागरिकों के ठहरने से संबंधित जानकारी कानून के अनुसार निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं की। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को भी उनके ठहरने की सूचना नहीं दी गई। सिटी एसपी सरवान ने बताया कि वीजा रिकॉर्ड के आधार पर मिली जानकारी के बाद रतलाम पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।

विदेशी नागरिकों की जानकारी देना अनिवार्य

जांच में यह पुष्टि होने पर कि चारों चीनी नागरिक होटल में ठहरे थे, संबंधित होटल मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पुलिस ने सोमवार रात होटल मालिक सुभाष अग्रवाल और होटल मैनेजर शिव सिंह राठौर के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट-2025 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, भारतीय कानून के तहत किसी भी होटल या लॉज में ठहरने वाले विदेशी नागरिक की जानकारी 24 घंटे के भीतर निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर Form C के जरिए दर्ज करना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना देना जरूरी होता है।

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